दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल संघों की मान्यता बढ़ाने और उन्हें खेल संहिता का पालन करने के लिए छह महीने से एक साल तक का समय देने का केन्द्र सरकार का फैसला 'उचित नहीं' है
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